Punjab and Haryana High Court
Dated 04.01.2024
पत्रकार भावना गुप्ता के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया ।
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने एफआईआर की पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाते हुए कहा कि जब याची शिकायतकर्ता को जानती ही नहीं थी तो कैसे जातिसूचक शब्द कह सकती है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। मई 2023 में टीवी रिपोर्टर भावना गुप्ता अपने कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर के साथ दिल्ली से पंजाब सरकार के एक कार्यक्रम को कवर पंजाब आ रही थीं। इस दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और लापरवाही से वाहन चलाने समेत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्जकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।